सेक्स स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर आज (12 सितंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार (9 सितंबर) को हाईकोर्ट ने कहा था प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिकाओं पर इन-कैमरा सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने कहा कि इस मामले को खुली अदालत में नहीं सुना जा सकता। हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। दरअसल, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कोर्ट से अपील की थी कि पीड़ित की पहचान सुरक्षित रखने के लिए मामले की इन-कैमरा सुनवाई की जाए।
फिलहाल रेवन्ना परप्पना अग्रहारा जेल में न्यायिक हिरासत में है और SIT टीम उसके खिलाफ चार अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है। उसके खिलाफ होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर SIT ने उसे 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। अगले दिन उसे हिरासत में भेज दिया गया।
क्या है कर्नाटक पूर्व सांसद रेवन्ना सेक्स स्कैंडल
प्रज्वल रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिलीं। दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3 हजार से 5 हजार वीडियो हैं, जिनमें प्रज्वल को कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते देखा गया। महिलाओं के चेहरे भी ब्लर नहीं किए गए।
मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने SIT बनाई। प्रज्वल के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों समेत तीन FIR दर्ज की गईं। SIT ने जांच में खुलासा किया कि प्रज्वल ने 50 से ज्यादा महिलाओं का सेक्शुअल हैरेसमेंट किया था। इनमें 22 साल से 61 साल तक की महिलाएं हैं।
50 में से करीब 12 महिलाओं से जबर्दस्ती संबंध बनाए गए, यानी उनका रेप हुआ। बाकी महिलाओं को अलग-अलग तरह का लालच देकर सेक्शुअल फेवर लिया। प्रज्वल ने किसी को सब-इंस्पेक्टर, किसी को तहसीलदार तो किसी को फूड डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा दी।
