ग्वालियर | विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार (15 नवम्बर) को शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम जायेगा। इसके साथ ही आम सभाओं, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार आदि गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाएंगी । साथ ही अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को पूर्व में जारी की गईं वाहनों की अनुमतियां भी तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएंगी।
इस आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। बैठक में ग्वालियर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक व व्यय प्रेक्षक भी मौजूद थे। विधानसभा के लिए 17 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनावी प्रचार बंद करने के आयोग के आदेश हैं।
