इलाहाबाद || उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर उस समय चर्चा में आया जब मस्जिद कमेटी के द्वारा रमजान और ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए मस्जिद की साफ़ सफाई शुरू की थी , उक्त मामला कोर्ट में गया जिसमे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई की मंजूरी दे दी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा- मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई-पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था- हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष रंगाई-पुताई का विरोध कर रहा था। उनका कहना था- रंगाई-पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। इसलिए परमिशन न दी जाए।
