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 गुना- जिले में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

गुना  : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कार्बाइड गन से प्रभावित का एक भी प्रकरण नहीं।

लेकिन हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैल्शियम कार्बाइड से बनी देसी गनों के कारण बच्चों एवं युवाओं के घायल होने के कई प्रकरण सामने आए हैं। इन गनों में कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से बनने वाली एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है,

जो अत्यंत विस्फोटक और जानलेवा होती है। इससे गंभीर जलन, आंखों की चोट और दृष्टि हानि जैसी घटनाएँ दर्ज की गई हैं। कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि ऐसे उपकरण किसी भी त्योहार या उत्सव में प्रयोग योग्य नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्बाइड गन का निर्माण या उपयोग अब दतिया जिले की सीमा में दंडनीय अपराध माना जाएगा, और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने पुलिस विभाग, नगर पालिका, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा, सिंचाई और अन्य सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन ऐसे खतरनाक प्रयोगों से बचें।

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