उज्जैन की महिदपुर तहसील में करीब ढाई साल पहेल नाबालिक के साथ घटित हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में जिला कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 20 साल कैद व अर्थदंड दिया है। बदमाशो ने घर में सो रही मासूम के साथ जबरन ले जाकर दुष्कर्म किया था।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि महिदपुर में मजदूरी करने वाले परिवार के दो बेटे और एक बेटी है। 8 सितंबर 2020 की रात परिजनों के साथ घर में सो रही नाबालिग बेटी जब नहीं दिखी तो परिवार ने खोजने लगा। कुछ देर बाद पता चला कि रतलाम स्थित चापलाखेड़ी का मेहरबानसिंह व महिदपुर रघुवीरसिंह उसे उठा ले गए और दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने अपनी माँ को घटना की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को पकड़ा। प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद महिदपुर के अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर मेहरबान व रघूवीर को 20 साल कैद व 16 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजक भारत सिंह खेर ने रखा।

