गोवा: || गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल आधार पर जमानत की मांग के लिए कोई नया मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे 6 दिसंबर को बिजनेस के सिलसिले में देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार 7 दिसंबर की रात 1:17 बजे टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से वे थाईलैंड रवाना हुए।
कोर्ट ने कहा कि घटना बेहद गंभीर है, जिसमें 25 लोगों की जान गई और आरोपियों पर लगे आरोप भी संगीन हैं। साथ ही यह भी कहा कि आरोपियों का गोवा की अदालत में न पेश होना समझ से परे है।
गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है। भारतीय दूतावास को थाई सरकार ने इसकी जानकारी दी है और उन्हें जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, दोनों भाई आग लगने के कुछ ही घंटों के बाद भारत से भाग गए थे। आग 6 दिसंबर की सुबह लगी थी, जिससे सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठे थे। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र की कमी, भीड़भाड़ और संकरे निकास गेट शामिल हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई।
