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पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर 06 साल तक रोक लगाने की मांग , आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

नई  दिल्ली ||  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार (26 अप्रैल) को सुनवाई होगी। एडवोकेट आनंद एस. जोंधले ने PM नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगाई है।

जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि PM मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा- PM ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी-देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने आधार बनाया है।

याचिकाकर्ता का आरोप- PM की कुछ टिप्पणियां नफरत पैदा करती हैं
जोंधले के मुताबिक, मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास करवाया। PM ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटाया। साथ ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाई।

याचिकाकर्ता जोंधले ने कहा कि आचार संहिता के तहत कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, जो दो जातियों या समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है

उन्होंने बताया कि वे मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए थे और IPC की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत कार्रवाई की मांग भी की थी। हालांकि, आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया।

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