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योंन उत्पीडन केस में श्री निवास को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ,50 हजार के बांड पर अग्रिम जमानत पर रिहा

नई दिल्ली |  अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी को यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है.
युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी को यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी. कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है.
दरअसल श्री निवास पर और किसी ने नही उनकी ही पार्टी की असम युवा कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंकिता दत्ता के द्वारा योन उत्पीडन का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था अंकिता द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में श्रीनिवास द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगाई थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था कोर्ट के इसी आदेश को श्री निवास ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष न्यायालय के जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक मामले में उनसे जवाब दाखिल करने को भी कहा.

श्री निवास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘हमने (सीआरपीसी की धारा) 164 के तहत दिया गया बयान पढ़ा है जिसे अभियोजन पक्ष ने बड़ी शालीनता से हमारे समक्ष रखा है. हम इस स्तर पर राज्य के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते. उसने कहा, ‘‘एफआईआर दर्ज होने में एक महीने की देरी पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास को 22 मई को पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा है.

समझे पूरा मामला क्या है?
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम युवा कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंकिता दत्ता के दर्ज मामले में पांच मई को श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दत्ता ने 18 अप्रैल को सिलसिलेवार ट्वीट करके श्रीनिवास के खिलाफ मानसिक यातना देने के आरोप लगाये थे.
अंकिता दत्ता ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि श्रीनिवास ने उनके साथ पिछले छह महीनों से मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर भेदभाव किया है. वहीं इस पर श्रीनिवास ने कहा था कि जब एक व्यक्ति आरोप लगाता है तो वो यह पक्का कर लें कि वह खुद दोषी नहीं है.|

पुरे मामले में अन्तता युवक कांग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री निवास बीवी को अग्रिम जमानत देते हुए 50 हजार रूपये का बांड भी भरवाया है वही उक्त मामले में पुलिस की जाँच में मदद के निर्देश दिए है

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