मुंबई | महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाया था। उन्होंने अजित गुट को असली बताते हुए उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं बताया था। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के संस्थापक शरद पवार के गुट के 10 विधायकों की विधायकी भी बरकरार रखी थी।
नार्वेकर के शरद गुट के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के फैसले के खिलाफ अजित गुट अदालत पहुंच गया है। मंगलवार (20 फरवरी) को अजित गुट की NCP के चीफ व्हीप अनिल पाटिल ने वकील श्रीरंग वर्मा के जरिए याचिका लगाई। इसमें उन्होंने स्पीकर के फैसले की कानूनी वैधता को चैलेंज किया। जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच आज (21 फरवरी) इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।
दरअसल, जुलाई 2023 में शरद पवार की NCP तोड़कर अजित पवार भाजपा सरकार के गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
इसे लेकर अजित गुट ने दावा किया था कि उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने अपने गुट को असली NCP बताया था। 5 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने भी अजित के गुट को ही असली NCP बताया और शरद पवार गुट की पार्टी का नाम NCP शरद चंद्र पवार फाइनल किया। अजित गुट का मानना है कि जब शरद पवार का गुट NCP है ही नहीं तो उनके विधायक अयोग्य होने चाहिए।
