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पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रियाज खान पर प्रकरण दर्ज , 7 करोड़ के गबन का आरोप

उज्जैन | मध्यप्रदेश के  उज्जैन में  वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष  रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खाराकुआं थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से वसूली का आरोप है।

दरअसल, रियाज खान  वक्फ बोर्ड उज्जैन में अध्यक्ष रहे। इस दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देखरेख करते रहे। 24 अप्रैल को वक्फ बोर्ड भोपाल ने रियाज खान को नोटिस दिया। इसमें अवैध रूप से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2022-23 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकालकर सात दिन में जवाब देने के लिए कहा। बोर्ड ने रियाज को पत्र लिखकर कहा कि क्यों न आपके विरुद्ध वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 34, 34 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त राशि की वसूली आपसे की जाए।

वक्फ संपत्ति से किराया वसूल किया लेकिन बोर्ड को जमा नहीं किया 

वक्फ बोर्ड ने 2 अगस्त 2023 को जांच समिति गठित कर रियाज के कार्यकाल की जांच कराई। जांच में पाया गया कि मदार गेट पर 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग और 5 ऑफिस रूम का निर्माण वक्फ संपत्ति के रूप में किया। रियाज खान ने कई साल तक किराया वसूला, लेकिन इसकी सूचना न तो बोर्ड को दी गई और न ही किराएदारों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब दिया गया। वक्फ संपत्ति का उपयोग निजी संपत्ति के रूप में किया गया। इसका अनाधिकृत लाभ अर्जित किया गया।

सात करोड़ की रिकवरी निकाली

वक्फ बोर्ड ने रियाज पर आरोप लगाया कि आपके कार्यकाल में आपके द्वारा वर्तमान तक अनाधिकृत रूप से वक्फ के किराएदारों से वसूली की जा रही है। साल 2006-07 से साल 2022-23 तक 7 करोड़ 11 लाख, 99 हजार रुपए की वसूली आपसे की जाए।

 

डरा-धमकाकर वसूला किराया

सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि खाराकुआं क्षेत्र की दुकानों से अवैध वसूली को लेकर वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने शिकायत की थी। इसमें वक्फ की जमीन पर बनी दुकानों के किराएदारों से डरा धमका कर किराया वसूलने की बात का जिक्र है। जांच के बाद रियाज खान पर केस दर्ज किया गया है।

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