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SC का फैसला ,चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार के निर्देश मानने होंगे

दिल्ली | दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है ,  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को लेकर फैसला सुनाया है SC ने  कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चीफ सेक्रेटरी के कामों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए।

सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें ऐसे विषयों पर चुनी हुई सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो उनकी कार्यकारी क्षमता के दायरे में आते हैं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 नवंबर को यह फैसला सुनाया था। इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने उसके साथ बिना किसी परामर्श के नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति या मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के कदम का विरोध किया था।

नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को केंद्र सरकार को नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की अनुमति दी थी।

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