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हज-2026 के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और अपडेट

भोपाल – हज-2026 के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और अपडेट  हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज-2026 के संबंध में परिपत्र क्रमांक 34, दिनांक 18-03-2026 जारी किया गया है जिसके अनुसार हज यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है क

 

वह निम्नलिखित बिंदुओं का कड़ाई से पालन करें :-

 पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं: इस वर्ष यात्रियों को पासपोर्ट राज्य हज कमेटी में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यात्री अपना मूल पासपोर्ट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा में रखें और केवल एम्बार्केशन पॉइंट पर रिपोर्टिंग के समय साथ लाएं। यदि किसी यात्री का पासपोर्ट राज्य हज कमेटी में पहले ही जमा है, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एम्बार्केशन पॉइंट पर मूल पासपोर्ट दिखाने पर ही जारी किए जाएंगे।

पासपोर्ट की वैधता एवं स्थितिः पासपोर्ट हज यात्रियों के पास ही रहेंगे, इसलिए हज यात्रियों  को पहले से ही यह सत्यापन करना जरूरी है कि पासपोर्ट की वैधता कम से कम दिनांक  31-12-2026 तक होनी चाहिए। पासपोर्ट अच्छी स्थिति में हो कोई डैमेज, फटे हुए पेज या लेमिनेशन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसमें वीजा स्टैम्पिंग के लिए कम से कम दो खाली लगातार पेज होने चाहिए। हज यात्री पासपोर्ट से नाम, फोटो, जन्म की तारीख और दूसरी डिटेल्स का मिलान करें कि वह सही हैं और हज एप्लीकेशन रिकॉर्ड से मैच करती हैं। किसी भी गड़बड़ी/ नुकसान की तुरंत संबंधित राज्य हज कमेटी को रिपोर्ट करें।

 फ्लाइट बुकिंग का कन्फर्मेशनः हज यात्रियों को HCoI पोर्टल या हज सुविधा ऐप में लॉग इन करके अपनी फ्लाइट बुकिंग कन्फर्म करनी होगी और उसके बाद मिली रसीद अपने पास रखनी होगी। इस रसीद की हस्ताक्षरित प्रति एम्बार्केशन पॉइंट पर हज किट / ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेते समय ज़रूरी होगी। इस बारे में एक अलग सर्कुलर जल्द ही जारी किया जाएगा।  एम्बार्केशन पॉइंट / एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंगः हज यात्रियों को अपनी फ्लाइट के तय समय से 48  घंटे पहले नहीं, बल्कि 24 घंटे पहले अपने एम्बार्केशन पॉइंट / हज हाउस पर रिपोर्ट करना होगा, जब तक कि संबंधित एम्बार्केशन पॉइंट को संभालने वाली राज्य हज कमेटी कुछ और न बताए। सीधे एयरपोर्ट जाने वाले हज यात्रियों को कम से कम फ्लाइट छूटने के किसी भी रिस्क से बचने के लिए, उन्हें निकलने से 6 घंटे पहले पहुंचना होगा। उन्हें यह पक्का करना होगा कि उनके पास सभी ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी हज किट हो।

 

ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेकलिस्टः- एम्बार्केशन पॉइंट के लिए घर से निकलने से पहले सुनिश्चित करें  कि आपके पास मूल पासपोर्ट (नया और पुराना अगर पुराने पासपोर्ट पर वीज़ा जारी किया गया है), मूल हेल्थ कार्ड/मेडिकल फिटनेस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, भुगतान रसीदें, हस्ताक्षरित फ्लाइट कन्फर्मेशन रसीद और HCoI/राज्य हज कमेटी द्वारा जारी कोई अन्य डॉक्यूमेंट / आइटम उपलब्ध हों।

हज किट का संग्रहः   हज किट, जिसमें स्मार्टवॉच, ID कार्ड, वीज़ा और दूसरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, उन्हें संबंधित एम्बार्केशन पॉइंट से कलेक्ट किया जाएगा। कवर हेड को सभी कवर के सदस्यों की ओर से डॉक्यूमेंट्स दिखाकर किट कलेक्ट करनी होगी। अगर कोई हज यात्री किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ऑथराइज़ करता है, तो यह उसके अपने रिस्क पर हो सकता है। ऑथराइज़्ड व्यक्ति को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, साइन किया हुआ ऑथराइज़ेशन लेटर (Annexure-I के अनुसार) ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे।

हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर परिपत्र क्रमांक 34 (हज-2026) का पूर्णतः अवलोकन करें एवं अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के दूरभाष क्रमांक 0755-2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

 

 

 

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