उज्जैन |जिला लेबर कोर्ट ने बुधवार को बीमा कंपनी के खिलाफ आदेश देते हुए हितग्राही परिवार के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है , दरअसल दो साल पहले उज्जैन निवासी इंजिनियर अनंत कारपेंटर की एक हादसे में मौत हो गई थी ,हादसा समुद्र में शीप पलटने से हुआ था , जिसमे इंजिनियर अनंत कारपेंटर की मौत हो गई थी , हादसा वर्ष 2021 का बताया जा रहा है , उक्त इंजिनियर ने एक निजी बीमा कंपनी से दो करोड़ का बीमा करवा रखा था , लेकिन हादसे में मौत होने के बाद उक्त बीमे का लाभ इंजिनियर के परिवार को मिलना था लेकिन बीमा कम्पनी ने ये कह कर बीमा राशी देने से इंकार कर दिया था की उक्त हादसे में बीमे का लाभ नही दिया जा सकता इस प्रकार से हुई मौत पर बीमे का लाभ नही मिलता है जिसके बाद मृतक इंजिनियर की पत्नी ने उज्जैन लेबर कोर्ट में बीमा कंपनी को चेलेंज किया था , फरियादी मृतक की पत्नी की और से एक परिवाद दायर किया गया जिसकी पेरवी इंदौर के वकील अरविन्द त्रिपाठी के द्वारा की गई थी | उक्त मामले में कोर्ट ने बीमा कम्पनी और फरियादी पक्ष को सुनने के बाद बुधवार को दो करोड़ रूपये का रिवार्ड घोषित किया जो मृतक की पत्नी को मिला |
बीमा कम्पनी के खिलाफ हुए फेसले के बाद मृतक की पत्नी को न्याय तो मिला ही परिवार के पालन पोषण में काम आने वाली बीमा राशी भी उन्हें चेक के रूप में आज बीमा कम्पनी से दिलवाई गई ।
इस दोरान कोर्ट में परिवाद दायर करने वाले अभिभाषक अरविन्द त्रिपाठी ,अजय बेंडवाल,और अन्य सहयोगी अभिभाषक मोजूद रहे
