उज्जैन, । आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर रौशन कुमार सिंह आगामी दो माह तक के लिए शहर में धरना प्रदर्शन और आन्दोलन आदि पर रोक लगाते हुए प्रतिबंधात्कम आदेश जारी कर दिया है , जिला प्रशासन ने ये आदेश आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया है
दरअसल जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था, आमजन की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उज्जैन जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत शास्त्र प्रदर्शन पर भी रोक
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा।
हर गतिविधि पर नजर और सख्ती
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक, बैंड, डी जे / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य कोई भी पक्ष धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा।
सोशल मिडिया पर भी रहेगी नजर
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एव अन्य प्रकार के सचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सस्था, व्यक्ति विरोधी एव आमजन की भावना भडकाने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज / चित्र / कमेंट / बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।
शासकीय धरोहरों पर रील आदि बनाने पर भी रोक
ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एव पार्को पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं सगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि नहीं करेगा। जिले में स्थित होटल, लॉज, विश्राम स्थल, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना सबंधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रदान की जाएगी। समस्त भवन स्वामी / मालिक द्वारा अपने मकान में रहने वाले किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रदान की जाएगी।
शांति, कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न, शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं डयूटीरत् पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कार के सबंध के लिए आवश्यक छूट रहेगी। जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवश्यक होने पर किसी पक्ष के आवेदन पर अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक प्रतिबंध / शर्तों सहित किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा तथा यह आदेश आगामी 02 माह की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।
