HEADLINE
- भवानीमंडी में मानव तस्करी का खुलासा
- 4 लाख रुपये में नाबालिग की शादी कराने का आरोप
- पिता-मामा सहित 3 गिरफ्तार
- जबरन बाल विवाह, शोषण और खरीद-फरोख्त का मामला आया सामने
- कथित पति की हत्या की साजिश की जांच के दौरान हुआ खुलासा
भवानीमंडी/झालावाड़। राजस्थान के भवानीमंडी में पुलिस ने एक नाबालिग की कथित खरीद-फरोख्त, जबरन बाल विवाह और मानव तस्करी से जुड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, किशोरी के पिता और मामा ने कथित तौर पर 4 लाख रुपये लेकर जून 2025 में उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करवा दी थी, जिसकी उम्र किशोरी से लगभग दोगुनी बताई गई है। मामले में पुलिस ने किशोरी के पिता, मामा और कथित पति को गिरफ्तार किया है।
झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मामले की परतें उस समय खुलीं, जब पुलिस कथित पति की हत्या की साजिश से जुड़ी शिकायत की जांच कर रही थी। जांच के दौरान नाबालिग की खरीद-फरोख्त, कथित शोषण और जबरन बाल विवाह से संबंधित तथ्य सामने आए।
सोशल मीडिया पर संपर्क की शिकायत से शुरू हुई जांच
पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 को एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें एक युवती द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कथित पति की हत्या करवाने के लिए संपर्क किए जाने की जानकारी दी गई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वयं मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया। पूछताछ और न्यायालय में दिए गए बयानों के आधार पर किशोरी की शादी से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी सामने आई।
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17 साल की उम्र में शादी कराने का आरोप
पुलिस के अनुसार, जून 2025 में जब किशोरी की उम्र महज 17 वर्ष थी, तब उसके पिता और मामा ने कथित तौर पर 4 लाख रुपये लेकर उसकी शादी करवा दी थी। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद किशोरी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
किशोरी कथित तौर पर इस शादी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसे परिवार की ओर से वापस लौटने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा था।
स्टाम्प पर लिखवाई गईं शर्तें
जांच में यह बात भी सामने आई कि किशोरी की आवाजाही और फोन रखने जैसी सामान्य स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाने के लिए स्टाम्प पेपर पर कुछ शर्तें लिखवाई गई थीं। पुलिस के अनुसार, इनमें घर छोड़कर दोबारा जाने की स्थिति में पिता को 4 लाख रुपये देने की शर्त भी शामिल थी।
पुलिस अब इन परिस्थितियों के आधार पर मानव तस्करी, शोषण और बाल विवाह से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।
पिता, मामा और कथित पति गिरफ्तार
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार, मामले में किशोरी के पिता, मामा और कथित पति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी, शोषण और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

