Jan Samvad Express
Breaking News
Breaking Newsउज्जैनउज्जैन संभागमध्यप्रदेशराज्य

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में उज्जैन जिला कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 20 साल कैद की सजा

उज्जैन की  महिदपुर तहसील में करीब ढाई साल पहेल नाबालिक के साथ घटित हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में जिला  कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 20 साल कैद व अर्थदंड दिया है। बदमाशो ने घर में सो रही मासूम के साथ  जबरन ले जाकर दुष्कर्म किया था।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि महिदपुर में मजदूरी करने वाले परिवार के दो बेटे और एक बेटी है। 8 सितंबर 2020 की रात परिजनों के साथ घर में सो रही नाबालिग बेटी जब नहीं दिखी तो परिवार ने खोजने लगा। कुछ देर बाद पता चला कि रतलाम स्थित चापलाखेड़ी का मेहरबानसिंह व महिदपुर रघुवीरसिंह उसे उठा ले गए और दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने अपनी माँ को घटना की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को पकड़ा। प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद महिदपुर के अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर मेहरबान व रघूवीर को 20 साल कैद व 16 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजक भारत सिंह खेर ने रखा।

Related posts

चुनाव मैदान में उतरने के बाद कैलाश विजयवर्गी को हार का डर सताने लगा ,कभी बोले चुनाव लड़ने का मन नहीं तो कभी विवादित मंच पर नजर आए

jansamvadexpress

प्रजापति समाज का 54 वा सामूहिक विवाह संपन्न हुआ

jansamvadexpress

सुप्रीम कोर्ट मे केंद्र ने वक्फ से जुड़ा गलत डाटा पेश किया ; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप

jansamvadexpress

Leave a Comment

Please enter an Access Token