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भोपाल- यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख की विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच

भोपाल || मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने से निकली राख की विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को यह भी कहा है कि राख को नष्ट करने के लिए अन्य कोई ऐसा सुरक्षित स्थान भी तलाशें जहां रहवास नहीं हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार को इस संबंध में भी अपना पक्ष रखने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। वर्ष 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही थी।

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