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दिल्ली दंगों के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गाजियाबाद में LLB कक्षा की अनुमति नहीं

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  • दिल्ली दंगों के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका
  • गाजियाबाद में LLB की कक्षा में जाने की नहीं मिली अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 26 अक्टूबर को आरोपी को गाजियाबाद के एक विश्वविद्यालय में एलएलबी (LLB) की कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से किया इनकार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी ने गाजियाबाद स्थित एक विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के लिए कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसे कक्षा में उपस्थित होने की इजाजत नहीं दी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपी का नाम, उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विस्तृत टिप्पणी और अनुमति से इनकार करने के कारणों का उल्लेख नहीं है।

जमानत पर बाहर है आरोपी

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उसके विश्वविद्यालय जाकर एलएलबी की कक्षाओं में शामिल होने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।

मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी और अदालत के आदेश की प्रति उपलब्ध होने पर फैसले के आधार और अन्य कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकेगा।

 

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