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संदीप तेल हत्याकांड में आरोपी रोहित सेठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

इंदौर (Indore): मध्यप्रदेश के इंदौर  शहर में हुए  चर्चित संदीप तेल हत्याकांड (sandeep tel murder case) के आरोपी केबल आपरेटर  रोहित सेठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह लंबे समय से वह उज्जैन केन्द्रीय  जेल बंद है. उसकी ओर से सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, पुनीत जैन ने पैरवी की.  ओर  पेश किये गए  तर्क में कहा गया कि केस में मटेरियल एविडेंस हो चुके हैं. अनेक गवाही के कथन बाकी है, ट्रायल में लंबा समय लग सकता है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए. तर्को के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोहित को जमानत दे दी.

आपको बता दे कि मनीषपुरी निवासी कमोडिटी कारोबारी संदीप अग्रवाल उर्फ संदीप तेल की 26 जनवरी 2019 को विजय नगर थाने के समीप उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी जब वह अपने आफिस से बाहर आ रहा था. पुलिस ने केबल कारोबारी रोहित सेठी सहित मंदसौर के गैंगस्टर सुधाकर, देवीलाल जाट, आर्यन सहित मुख्य शूटर जितेंद्र बना को गिरफ्तार किया था. पुलिस कहानी के मुताबिक करीब 19 करोड़ रुपए के लेनदेन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. इसमें सुपारी लेकर गैंगस्टर सुधाकर मराठा के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर देवीलाल और उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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