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समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किये गये

उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिये आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक और अर्जित अवकाश प्रतिबंधित कर दिये हैं।

आदेश के तहत चिकित्सा/मेडिकल अवकाश के मामलों में सम्बन्धित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को दो दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी कार्मिक प्रबंधन श्री मृणाल मीना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार के अवकाश प्रकरण हों तो सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

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