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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले 21 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई थी। वेकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी।

20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी।

लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला।

ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखीं थीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी वकीलों से 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।

उधर, केजरीवाल जमानत की मांग को लेकर रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनके वकीलों ने इस पर 24 जून यानी आज सुनवाई की मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है।

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