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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधान को रद्द किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिन्हें पहले भी असंवैधानिक ठहराया था. अदालत ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बदलाव ‘नई बोतल में पुरानी शराब’ जैसे हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को निष्क्रिय करने का असंवैधानिक प्रयास है.

पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा, सरकार ने जिन प्रावधानों को मामूली बदलाव के साथ फिर से लागू किया, वे न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं.

‘यह न्यायपालिका की अवहेलना’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारे रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली संशोधनों के साथ दोबारा लाया गया है, यह न्यायपालिका के निर्देशों की अवहेलना है.’

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