Jan Samvad Express Digital
Breaking News
Image default
Breaking Newsअंतरराष्ट्रीयराजनीतिराष्ट्रीय

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, इस तारीख तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली |  सुप्रीम कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।

11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी।

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

ED केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। CBI केस में सिसोदिया 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

इधर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI के मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

Related posts

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में करेंगे निवेश संवाद

Jansamvad Express Digital

ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया:अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, गूगल-अमेजन ऑफिस भी निशाने पर

सनातन हिंदू महिला शक्ति के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 12 जोड़ें बंधे परिणय सूत्र में

Leave a Comment