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रॉबिन जिंदल उर्फ Oye Indori को दुष्कर्म केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

इंदौर | मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के मशहुर  सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल उर्फ Oye Indori को दुष्कर्म केस में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब एक माह पहले दर्ज हुए रेप के केस में पुलिस ने रॉबिन पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। वो फरार चल रहा था। रॉबिन के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। वकील ने पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराए गए केस को लेकर कई तर्क दिए। जिन्हें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रॉबिन की जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि रॉबिन के इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर हैं। इसके साथ ही youtube पर 8 मिलियन फॉलोअर हैं।

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