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मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश करेगी असम सरकार: अब काजी नहीं, सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन

असम सरकार आज (22 अगस्त) को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश करेगी। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला- मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा- बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा।

सीएम हिमंत ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा। केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे।

करीब 90 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान 1935 के कानून में निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। साथ ही पुराने कानून में 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के निकाह का रजिस्ट्रेशन होने की गुंजाइश है। इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। कानून का पालन भी सही से नहीं होता है।

डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और रजिस्ट्रार को वर्तमान में 94 काजियों के पास मौजूद रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड लेने को कहा। इन्हें 1935 में ब्रिटिश एरा के दौरान वैध बनाया गया था।

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