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MP Housing Board: लीज उल्लंघन पर कार्रवाई पर रोक, हजारों को राहत

भोपाल/उज्जैन। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों में लीज शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने वाले हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त गौतम सिंह ने 01 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 698-9/स.प्र.शा./मुख्यालय/2026 जारी कर लीज उल्लंघन के मामलों में चल रही समस्त कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।

यह आदेश प्रदेश के सभी प्रक्षेत्र- भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सभी संभागों के संपदा अधिकारी और कार्यपालन यंत्रियों को भेजा गया है।

आदेश में कहा गया है कि जहां नवीन भू-उपयोग या नगर विकास योजना के तहत उपयोग परिवर्तन को नियमित किया जा सकता है, उसके लिए मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश की तरह एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति नियमितीकरण के संबंध में सुझाव देगी। तब तक कार्रवाई स्थगित रहेगी।

उज्जैन में हजारों को राहत

इस आदेश से उज्जैन के कानीपुरा रोड, इंदिरा नगर सहित तमाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों के रहवासियों ने राहत की सांस ली है। यहां लंबे समय से लोग मकानों में दुकानें और व्यापार संचालित कर रहे थे, जिन्हें हाल ही में नोटिस मिले थे।

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